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अनुशासन या अत्याचार? टीचर की मार से छात्र की सुनने की शक्ति गई” शिक्षिका गिरफ्तार

थाना – डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) स्कूल में पढ़ाई के दौरान छात्र से मारपीट करने वाली शिक्षिका गिरफ्तार। मामला खालसा पब्लिक स्कूल, डोंगरगढ़ का।

पुस्तक निकालने में देरी होने पर क्लास टीचर एवं इंचार्ज शिक्षिका द्वारा की गई मारपीट। मारपीट से छात्र की सुनने की शक्ति स्थायी रूप से प्रभावित। दोनों शिक्षिकाओं के विरुद्ध धारा 117 (2), 117(3), 3 (5) बीएनएस के तहत कार्यवाही।

गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रियंका सिंह पति आतिश सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी केदारबाड़ी वार्ड क्रमांक 03, डोंगरगढ़, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) प्रार्थी सुधाकर सहारे पिता स्व. प्रेमदास सहारे, निवासी मिसीया बाड़ा, डोंगरगढ़ द्वारा थाना डोंगरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनका पुत्र “आ”, कक्षा 7वीं का छात्र, दिनांक 02-07-2025 को अपने स्कूल खालसा पब्लिक स्कूल, डोंगरगढ़ गया था। क्लास के दौरान क्लास टीचर नम्रता साहू द्वारा सभी छात्रों को एस.एस.टी. की पुस्तक निकालने कहा गया। पुस्तक निकालने में थोड़ी देर होने पर शिक्षिका नाराज हो गई और इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह को शिकायत की। इसके बाद दोनों शिक्षिकाएं कक्षा में आईं, जहां इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह द्वारा छात्र के दोनों कानों पर हाथ से मारपीट की गई, जिससे छात्र के दोनों कानों को गंभीर क्षति पहुंची और उसकी सुनने की शक्ति स्थायी रूप से खत्म हो गई। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 574/2025 दर्ज कर धारा 117 (2), 3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर धारा 117 (3) बीएनएस जोड़ी गई।

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